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विद्युत अधिनियम, 2003 एवं उसके और न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े की सराहनीय टिप्पणियों के अनुसार पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग बनाम सीईएससी लिमिटेड में [(2002) 8 एससीसी 715, पैरा 102] 03/10/2002 को बहु-विषयक विशेषज्ञ अपीलीय निकाय के संबंध में, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन वर्ष 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत निर्णायक अधिकारी या केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए किया गया था। दूसरी अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। 2007 में, APTEL को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नामित किया गया था। नियमित अपीलीय शक्ति के अलावा, अपटेल की विद्युत अधिनियम की धारा 121 के संदर्भ में नियामकों पर एक अधीक्षण भूमिका भी है, 2003 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अपने वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए किसी भी राज्य या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को आदेश, निर्देश या दिशा-निर्देश जारी करना जैसा वह उचित समझे।

अपटेल में एक अध्यक्ष शामिल होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, एक न्यायिक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या बनने के योग्य हो, दो तकनीकी सदस्य जो बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और एक तकनीकी सदस्य जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होता है - जो कानूनी और उद्योग (तकनीकी/वित्तीय) विशेषज्ञता का एक बहुत प्रभावी संयोजन बनाता है। यह 180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना उचित समय पर की गई थी जब विद्युत अधिनियम के तहत बिजली उद्योग का उदारीकरण लागू किया जा रहा था। पहले, बिजली गतिविधियाँ आम तौर पर एक एकीकृत राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती थीं। तब से राज्य बिजली बोर्डों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के साथ पुनर्गठित किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में अन्य महत्वपूर्ण विकास भी हुए हैं, जैसे उत्पादन का विनियमन, कैप्टिव उत्पादन को प्रोत्साहन, ओपन एक्सेस की अवधारणा का कार्यान्वयन, अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में निजी जनरेटर और निजी खिलाड़ियों की भागीदारी, बिजली व्यापार की अनुमति दी जा रही है, पावर एक्सचेंज की भागीदारी, राष्ट्रीय ग्रिड का एकीकरण आदि। बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसरण में बड़े बिजली उत्पादन स्टेशनों की स्थापना भी की गई है। इसलिए, अभूतपूर्व प्रकृति के जटिल मुद्दों से जुड़े पर्याप्त मुकदमों की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं के समग्र हितों की रक्षा के कारण इन पर द्विपक्षीय मध्यस्थता के तहत भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

अपने कामकाज के एक दशक में, ट्रिब्यूनल को कई जटिल और अग्रणी मुद्दों को हल करने के लिए बुलाया गया है, जिसने विद्युत अधिनियम, 2003 की मंशा के अनुसार बिजली क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण आदेशों और निर्णयों पर चर्चा की गई है निम्नलिखित पैराग्राफ.

वर्ष 2011 में, अपटेल ने कई वितरण उपयोगिताओं द्वारा टैरिफ याचिकाएं दाखिल नहीं करने और राज्य आयोगों के विफल होने के कारण उभरते राष्ट्रीय संकट के संबंध में यूनिन ऊर्जा मंत्रालय के एक संदर्भ पर बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 121 के तहत स्वत: कार्यवाही शुरू की। आवधिक टैरिफ संशोधन करना। कुछ वितरण उपयोगिताओं के पास पूर्ण उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे। सभी राज्य आयोगों को सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल ने दिनांक 11/11/2011 के आदेश द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय संकट को हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान दिया और सभी राज्य आयोगों को हर साल खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने का निर्देश दिया और वितरण कंपनियों द्वारा टैरिफ याचिका दायर नहीं करने की स्थिति में समय रहते टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वत: संज्ञान से सुनवाई शुरू करें। इस आदेश ने राज्य वितरण कंपनी द्वारा बाहरी दबाव के कारण समय पर टैरिफ याचिका दायर नहीं करने की स्थिति में स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करके टैरिफ निर्धारण के अपने महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को पूरा करने के लिए राज्य आयोग के हाथों को मजबूत किया।

उपयोगिताओं के टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर करने के राज्य के वैधानिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल को राज्य आयोगों को राज्य सरकार के निर्देशों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया गया था, जो राजकोषीय सम्मान के बिना टैरिफ के निर्धारण के संबंध में आयोग के मूल कार्य में हस्तक्षेप करता था। सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करने की बाध्यता (धारा 65)। 2010 और बैच की अपील संख्या 4 में पूर्ण पीठ के फैसले दिनांक 31/01/2011 में, अपटेल ने माना कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकारों के ऐसे नीति निर्देश, इस मामले में राज्य आयोग की शक्तियों को कम करते हैं। टैरिफ का निर्धारण राज्य आयोग पर बाध्यकारी नहीं था। यह दृष्टिकोण तब से दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों की खंडपीठों द्वारा भी रखा गया है।

पारेषण और वितरण के तारों तक खुली पहुंच विद्युत अधिनियम, 2003 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो उपभोक्ता को वैकल्पिक स्रोतों से अपनी मांग को पूरा करने और क्षेत्र वितरण कंपनी का बंधक न बनने का विकल्प प्रदान करता है। 2013 की अपील संख्या 38 में एक मुद्दा उठा कि क्या कोई उपभोक्ता उस अवधि के दौरान बिजली प्राप्त करने के लिए वितरण कंपनी को क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जब वितरण कंपनी बिजली की आपूर्ति करने में असमर्थ थी और उसने उपभोक्ता पर बिजली कटौती लागू कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 01/08/2014 के फैसले में कहा कि जब वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली खरीदने में विफल हो रही है, तो वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की व्यवस्था करने वाले उपभोक्ताओं पर अधिभार लगाने का कोई औचित्य नहीं है। खुली पहुंच के माध्यम से. यह निर्णय लिया गया कि अधिभार एक प्रतिपूरक शुल्क है और वर्तमान मामले में उपभोक्ता द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने के कारण वितरण कंपनी को कोई नुकसान नहीं है।

सतत विकास और भारतीय नीति पर वैश्विक चेतना के अनुरूप, उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना राज्य आयोगों को सौंपे गए कार्यों में से एक है। उनके पास वितरण कंपनी के क्षेत्र में नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) निर्दिष्ट करने की शक्ति है जिसे वे प्रभावी प्रवर्तन के बिना निर्दिष्ट कर रहे हैं। राज्य आयोग सामान्य परिदृश्य में वर्ष के अंत में आरपीओ में ढील देते रहे हैं, जिससे आरपीओ तंत्र का उद्देश्य विफल हो गया है। अपटेल ने दिनांक 20/04/2015 के आदेश द्वारा सभी राज्य आयोगों को उनके नियमों के अनुसार आरपीओ के सख्त अनुपालन के लिए धारा 121 के तहत निर्देश दिए।

बिजली अधिनियम की धारा 61 के तहत टैरिफ के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने में आयोगों को टैरिफ नीति द्वारा निर्देशित किया जाना है। 2012 की अपील 103 में एक प्रश्न उठा कि क्या टैरिफ नीति राज्य आयोग पर बाध्यकारी है? अपटेल ने दिनांक 24/03/2015 के फैसले में कहा कि यदि नियामक आयोगों को स्वतंत्र और पारदर्शी निकाय होना है, तो उनसे स्वतंत्र रूप से विनियम बनाने की अपेक्षा की जाती है। वे राष्ट्रीय विद्युत नीति या टैरिफ नीति से मार्गदर्शन ले सकते हैं लेकिन उनसे बंधे नहीं हैं। राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति केवल मार्गदर्शक कारक हैं और उपयुक्त आयोग के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित या सीमित नहीं करते हैं।

अपीलों के एक समूह में, कुछ व्यापारियों और जनरेटरों ने प्रत्यायोजित कानून (विनियमों) के माध्यम से बिजली के व्यापार मार्जिन का निर्धारण करने वाले केंद्रीय आयोग के नियमों को चुनौती दी थी। दिनांक 28/01/2006 के निर्णय द्वारा, अपटेल ने अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसका अधिकार क्षेत्र क़ानून, यानी विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा लगाई गई सीमाओं तक सीमित था, अपटेल ने माना कि अपीलकर्ताओं के लिए कार्रवाई का उचित तरीका आगे बढ़ना है। संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की. प्रश्न के महत्व को देखते हुए, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा गया था। संविधान पीठ ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा - [2010 (4) एससीसी 603] के रूप में रिपोर्ट किया गया।

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